सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को 16 अक्टूबर के अपने एक फैसले में असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी।
पांच जजों की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए बना एनजेएसी असंवैधानिक है। फैसले में एनजेएसी को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन