राज्यसभा ने 10 मार्च, 2017 को विपक्ष की गैरमौजूदगी में करीब 50 साल पुराने शत्रु संपत्ति कानून Amend Enemy Property Act संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। इस विधयेक में युद्ध के बाद पाकिस्तान एवं चीन पलायन कर गए लोगों द्वारा छोड़ी गयी संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावों को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।
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