क्या है शत्रु संपत्ति (Enemy Properties) ?
भारत-पाकिस्तान के बीच साल 1965 व 1971 और चीन के साथ 1962 में हुए युद्ध के बाद कई लोग देश छोड़ कर चले गए। भारत रक्षा अधिनियम के मुताबिक, जो लोग देश को छोड़ कर चले गए और दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है। उन लोगों या कंपनियों की प्रॉपर्टी को शत्रु घोषित कर दिया जाता है और सरकार उस प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए कस्टोडियन की नियुक्ति कर देती है।
शत्रु