जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 स्थाई है: हाईकोर्ट





अनुच्छेद 370 को लेकर जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायी है इसलिए इसमें संशोधन या फिर इसे रद्द करना या हटाया जाना संभव नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 35ए राज्य में लागू मौजूदा कानूनों को सुरक्षा प्रदान करता है।

जस्टिस हसनैन मसूदी और जनक राज कोतवाल की डिवीजन पीठ
Previous Post Next Post